खरगोनमध्यप्रदेश

आदतन आपराधि विकास उर्फ मानसम्मान 06 माह के लिए जिलाबदर

खरगोन सहित खंडवा बडवानी ओर इंदौर जिले की राजस्व सीमाओं से किया गया निष्कासित

आदतन अपराधी विकास उर्फ मानसम्मान 06 माह के लिए जिला बदर

खरगोन सहित खंडवा, बड़वानी और इंदौर जिले की राजस्व सीमाओं से किया गया निष्कासित

लोक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश

 अनिल बिलवे  रिपोर्टर खरगोन

खरगोन 09 सितंबर 2026। जिले में लोक शांति, जनसुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गुरु प्रसाद ने आदतन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त एक अपराधी के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए जिला बदर का आदेश पारित किया है।

जारी आदेश के अनुसार, सेगांव (थाना ऊन) निवासी 29 वर्षीय अनावेदक विकास उर्फ मानसम्मान पिता धन्नालाल यादव को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क)(ख) के तहत 06 माह की कालावधि के लिए निष्कासित किया गया है। आदेश प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर उसे जिला खरगोन सहित समीपवर्ती जिलों—खंडवा, बड़वानी एवं इंदौर की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा। बिना सक्षम न्यायालय की पूर्वानुमति के इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश करने पर संबंधित के विरुद्ध अधिनियम की धारा 14 के तहत वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक खरगोन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं साक्ष्यों के अनुसार, अनावेदक वर्ष 2013 से लगातार अवैध आर्म्स एक्ट, एससी/एसटी एक्ट, मारपीट, गाली-गलौज तथा सांप्रदायिक तनाव पैदा करने जैसी गंभीर आपराधिक घटनाओं में सक्रिय रहा है। उसके कृत्यों से आम जनमानस में भय व असुरक्षा का वातावरण बन रहा था और लोग थाने में रिपोर्ट लिखाने तथा गवाही देने से कतराते थे। पूर्व में की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों के बावजूद उसकी गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आ रहा था।

प्रकरण में सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाने पर भी अनावेदक उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद प्रस्तुत अभिलेखों एवं साक्षियों के कथनों के आधार पर एकपक्षीय विचारोपरांत लोक शांति बनाए रखने के लिए यह निष्कासन आदेश पारित किया गया है।

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